बैंकिंग संस्थाओं के मामले में धारा 194A के अंतर्गत ब्याज पर TDS के संबंध में स्पष्टीकरण

Clarification on TDS on interest u/s Section 194A in the case of banking institutions

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194A के प्रावधानों के तहत, प्रतिभूतियों पर मिलने वाले ब्याज के अलावा अन्य ब्याज पर स्रोत पर कर (TDS) काटा जाना आवश्यक है। हालाँकि, धारा 194A(3) के प्रावधानों के अनुसार, बैंकिंग कंपनियों को उस स्थिति में कर काटने की आवश्यकता नहीं होती, जब ऐसा ब्याज निर्धारित सीमा (लागू होने के … Read more