फॉर्म 121 एक सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसे व्यक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए जमा करते हैं कि कुछ खास तरह की इनकम पर, जैसे कि बैंक डिपॉज़िट, पोस्ट ऑफिस डिपॉज़िट या अन्य खास इनकम पर, टैक्स एट सोर्स (TDS) न काटा जाए – खासकर तब जब उनकी कुल इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम हो। ये डिक्लेरेशन इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 की धारा 393(6) के तहत, इनकम टैक्स रूल्स, 2026 के नियम 211 के साथ पढ़े जाने पर किए जाते हैं।
यह किसके लिए है यह भी आपको जानना जरूरी है ?
व्यक्ति (चाहे 60 वर्ष से कम हों या 60 वर्ष और उससे अधिक), हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), और अन्य निर्दिष्ट पात्र संस्थाएँ जो निर्धारित मानदंडों को पूरा करती हैं।
कंपनियाँ और फर्म Form 121 फाइल करने के लिए पात्र नहीं हैं।
अनिवासी Form 121 फाइल करने के लिए पात्र नहीं हैं।
Form 15G
पहले, Form 15G उन निवासी व्यक्तियों के लिए था जिनकी उम्र 60 साल से कम थी और उन हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के लिए था, जिनकी उस वित्तीय वर्ष में कोई टैक्स देनदारी नहीं थी और जिनकी कुल ब्याज आय मूल छूट सीमा से कम थी। इस फॉर्म को जमा करके, योग्य टैक्सपेयर्स यह अनुरोध कर सकते थे कि उनकी ब्याज आय से कोई TDS न काटा जाए।
Form 15H
पहले, Form 15H उन निवासी व्यक्तियों के लिए था जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा थी, और जिनकी अनुमानित कुल आय, ज़रूरी कटौतियों का दावा करने के बाद, टैक्स देने लायक सीमा से कम रहती थी। इस फ़ॉर्म को जमा करके, सीनियर सिटिज़न यह अनुरोध कर सकते थे कि उनकी ब्याज़ से होने वाली आय पर कोई TDS न काटा जाए, बशर्ते वे ज़रूरी शर्तें पूरी करते हों।
फॉर्म 121 में क्या बड़े बदलाव किए गए हैं। यह आपको बताया गया है।
फॉर्म 15G और 15H का विलय:
रिपोर्टिंग को आसान बनाने और प्रशासनिक जटिलता को कम करने के लिए, फॉर्म 15G और 15H को मिलाकर एक ही एकीकृत फॉर्म नंबर 121 बना दिया गया है।
संरचनात्मक बदलाव
जो कॉलम अनावश्यक थे, उन्हें हटा दिया गया है। उपयोगकर्ताओं को फॉर्म सही ढंग से भरने में मदद करने के लिए, इसमें स्पष्टीकरण वाले नोट शामिल किए गए हैं।
फॉर्म 121: मुख्य घटनाएँ और नियत तारीखें
| Event | Action | Due Date |
| Submission of Declaration | Furnished to payer before income is credited or paid (e.g., at the beginning of the Tax Year or before first payment). | As and when income arises |
| Monthly Statement by Payer | To be filed with the Income-tax Department containing details of declarations received. | On or before 7th of the following month |
| Quoting in Quarterly TDS Statement | Payer must quote the Unique Identification Number (UIN) allotted by the payer while filing Statement in Form No. 140. | Along with Form No. 140 (Quarterly TDS Return) |
फॉर्म संख्या 121 की संरचना:
- भाग A:
• घोषणाकर्ता का विवरण – नाम, पता, PAN, स्थिति, आवासीय स्थिति, जन्म तिथि, संपर्क विवरण और कर वर्ष।
• आय का विवरण – आय का स्वरूप, अनुमानित आय, आय की कुल राशि, कर वर्ष की अनुमानित कुल आय और पिछले दो कर वर्षों में फाइल किए गए ITR का विवरण।
• घोषणाकर्ता द्वारा घोषणा
- भाग B:
• आय का भुगतान करने के लिए ज़िम्मेदार व्यक्ति का विवरण – नाम, पता, TAN, PAN, संपर्क विवरण और कर वर्ष।
• घोषणाकर्ता और प्राप्त घोषणाओं का विवरण – घोषणाकर्ता का नाम, PAN, UIN, जन्म/निगमन की तिथि, पता, संपर्क विवरण, अनुमानित आय, कर वर्ष की अनुमानित कुल आय, आय की कुल राशि और जिस तिथि को घोषणा प्राप्त हुई।
• आय का भुगतान करने के लिए ज़िम्मेदार व्यक्ति द्वारा घोषणा
फॉर्म नंबर 121 फाइल करने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़/विवरण:
- घोषणा करने वाले का PAN (ज़रूरी), भुगतान करने वाले का TAN.
- उम्र का प्रमाण
- आय/निवेश का विवरण, जिस पर कोई TDS नहीं काटा जाना है।
- बैंक खाते का विवरण (ब्याज देने वाले साधनों के लिए)।
किए गए गुणात्मक बदलावों पर संक्षिप्त नोट:
- फॉर्म 15G और 15H का विलय: रिपोर्टिंग को आसान बनाने और प्रशासनिक जटिलता को कम करने के लिए, फॉर्म 15G और 15H को मिलाकर एक एकल समेकित फॉर्म संख्या 121 बना दिया गया है।
- संरचनात्मक बदलाव: अनावश्यक कॉलम हटा दिए गए हैं। उपयोगकर्ताओं को फॉर्म सही ढंग से भरने में मार्गदर्शन देने के लिए स्पष्टीकरण नोट दिए गए हैं।
- संशोधित फॉर्म संख्या 121 एक ‘स्मार्ट’ फॉर्म होगा, जो उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाएगा और इन तरीकों से फॉर्म भरने में आसानी प्रदान करेगा:
a. प्रोफ़ाइल में उपलब्ध जानकारी का उपयोग करके प्रासंगिक विवरणों का स्वतः-भराव (auto-population)/पूर्व-भराव (pre-filling)।
b. रीयल-टाइम सत्यापन और त्रुटि-प्रबंधन (error handling)।
c. ड्रॉप-डाउन और दिनांक चयनकर्ता (date pickers)।
d. APIs और डेटाबेस के साथ एकीकरण।
e. चेक-बॉक्स आधारित स्मार्ट सत्यापन।
f. नाम और पते के क्षेत्रों आदि का मानकीकरण।
फॉर्म्स में किए गए आम बदलाव:
- फॉर्म्स को सिस्टम-फ्रेंडली बनाने और ई-फाइलिंग तथा अपलोडिंग को सक्षम करने के लिए, नाम, पदनाम, पता और PAN की ग्रुपिंग के कारण पाई गई कुछ विसंगतियों को अलग-अलग बॉक्स में बांट दिया गया है।
- फॉर्म/अनुलग्नक में जहाँ कहीं भी ‘निर्धारण / वित्तीय / पिछला वर्ष या वर्षों’ का उल्लेख था, उसे बदलकर ‘कर वर्ष या वर्षों’ कर दिया गया है।
- धाराओं, उप-धाराओं और अनुसूचियों में किए गए बदलावों को ‘आयकर अधिनियम, 2025’ के अनुसार संरेखित किया गया है।
- मुद्रा चिह्न “Rs.” को बदलकर “₹” कर दिया गया है।